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"राहुल गांधी पर चाईबासा कोर्ट का गैर-जमानती वारंट, 26 जून को कोर्ट में पेश होना अनिवार्य"

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Created At - 2025-05-24

राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं, चाईबासा कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट, 26 जून को पेश होना अनिवार्य

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कानूनी परेशानियां फिर से तेज हो गई हैं। झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अब राहुल गांधी को 26 जून को कोर्ट में हाजिर होना होगा।

पूरा मामला क्या है?

यह मामला 2018 के उस राजनीतिक भाषण से जुड़ा है, जो राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक अधिवेशन के दौरान 28 मार्च 2018 को दिया था। इस भाषण के बाद स्थानीय स्तर पर विवाद उत्पन्न हुआ और मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई।

कोर्ट में ट्रांसफर और कानूनी प्रक्रिया

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह केस 20 फरवरी 2020 को रांची स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में केस के दस्तावेज चाईबासा कोर्ट को वापस भेजे गए।

अदालत में अनुपस्थिति बनी समस्या

राहुल गांधी को अदालत द्वारा समन भेजा गया था, लेकिन वे समय पर पेश नहीं हुए। इसके कारण पहले जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन उनकी गैर-मौजूदगी के चलते अदालत ने अब गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

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